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पीएमईजीपी

दिनांक : 15/08/2008 - | सेक्टर: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कार्यान्वित की जाती है। राज्य स्तर पर, यह योजना राज्य केवीआईसी निदेशालयों, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी), जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी) और बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। ऐसे मामलों में केवीआईसी लाभार्थियों/उद्यमियों को सीधे उनके बैंक खातों में वितरण के लिए नामित बैंकों के माध्यम से सरकारी सब्सिडी प्रदान करता है।

लाभार्थी:

कोई भी व्यक्ति, 18 वर्ष से अधिक

लाभ:

देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निरंतर और स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करना

आवेदन कैसे करें

ऑनलाइन https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/jsp/pmegponline.jsp