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मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

दिनांक : 01/08/2014 - | सेक्टर: ग्रामीण और शहरी क्षेत्र

मध्यप्रदेश में संपार्श्विक सुरक्षा की आवश्यकता के बिना उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए।
योजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए नोडल कार्यालय: वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
कार्यान्वयन एजेंसियां: शहरी क्षेत्रों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों और वाणिज्य विभाग, उद्योग और रोजगार विभाग के लिए पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग।
परियोजना लागत: अल्ट्रा स्मॉल: परियोजना लागत रु। 50000, लघु: परियोजना लागत रु। 50000 से रु। 25 लाख
अग्रिम वर्गीकरण: सूक्ष्म और लघु उद्यम
पुनर्भुगतान: अधिस्थगन अवधि को छोड़कर 84 महीने से अधिक नहीं।
वित्त का क्वांटम: रु। 25 लाख
मार्जिन: राज्य सरकार परियोजना लागत का 20% मार्जिन मनी या अधिकतम रु। परियोजना लागत के लिए 10000 एक शॉट आधार रु। 50000
ब्याज दर: रुपये तक ऋण के लिए। 10 लाख: बीआर + 0.50%, रुपये के ऊपर ऋण के लिए। 10 लाख और रुपये तक 25 लाख: बीआर + 1.00%
सुरक्षा: यदि खाता CGTMSE के तहत कवर किया गया है तो कोई संपार्श्विक सुरक्षा नहीं है। अन्य मामले में स्वीकृत ऋण की 100% राशि की सुरक्षा।
गारंटी शुल्क:
परियोजना लागत के लिए रु। 50000 [एटी] पहले वर्ष के लिए ऋण राशि का 1% और अगले 4 वर्षों के लिए 0.50% पर, या जो भी पहले हो, खाते को बंद करने के लिए राज्य सरकार से प्रतिपूर्ति योग्य होगी। 4 साल के लिए 0.50% शेष, या जो भी पहले हो, खाते को बंद करने के लिए बैंक द्वारा उठाया जाएगा।
परियोजना लागत के लिए रु। 50000 और रु। पहले वर्ष के लिए 25 लाख [एटी] ऋण राशि का 1% और अगले 4 वर्षों के लिए 0.75% पर, या जो भी पहले हो, खाते को बंद करने के लिए राज्य सरकार से प्रतिपूर्ति योग्य होगी। 4 साल के लिए 0.25% शेष, या खाते के बंद होने तक जो भी पहले हो, बैंक द्वारा उठाया जाएगा।

लाभार्थी:

उम्र 18-45 वर्ष, न्यूनतम 5 वीं कक्षा पास

लाभ:

वित्तीय सहायता

आवेदन कैसे करें

https://msme.mponline.gov.in/Portal/Services/msme2019/landing.html पर ऑनलाइन आवेदन करें